एसआई पेपर लीक प्रकरण में आरपीएससी चेयरमैन और एसओजी के एडीजी तलब

एसआई पेपर लीक प्रकरण में आरपीएससी चेयरमैन और एसओजी के एडीजी तलब

जयपुर, 10 फरवरी (हि.स.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने पुलिस उपनिरीक्षक भर्ती-2021 पेपर लीक प्रकरण में प्रकरण के एसओजी के एडीजी को मंगलवार को व्यक्तिश: पेश होने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही अदालत ने आरपीएससी के चेयरमैन को कहा है कि वे इस दौरान वीसी के जरिए अदालत में पेश हों।

जस्टिस समीर जैन ने यह आदेश कैलाश चन्द्र शर्मा की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। अदालत ने राज्य सरकार को कहा है कि मामले में महाधिवक्ता, कैबिनेट सब कमेटी और एसओजी की ओर से भर्ती परीक्षा निरस्त करने को लेकर चली नोटशीट सहित अन्य दस्तावेज पेश करने को कहा है।

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता विज्ञान शाह ने अदालत में प्रार्थना पत्र पेश कर कहा कि मामले में अब तक की जांच में दोषी ट्रेनी एसआई पर सरकार कार्रवाई करना चाहती है, लेकिन अदालत की ओर से यथा-स्थिति के आदेश होने के चलते कार्रवाई नहीं की जा सकती। ऐसे में अदालत को इन पर कार्रवाई की छूट दी जाए। इस पर अदालत ने कहा कि सरकार किन-किन ट्रेनी एसआई पर कार्रवाई करना चाहती है, उनके नामों का खुलासा करे। अदालत की ओर से याचिकाकर्ता से कहा कि वे परीक्षा में शामिल होकर असफल हुए हैं और उसके बाद हाईकोर्ट में याचिका पेश की है। ऐसे में उन्हें मामले में सुनवाई का अधिकार कैसे है। इस पर याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि उन्होंने मामले में भर्ती से जुडे किसी नियम को चुनौती नहीं दी गई। ऐसे में उन्हें याचिका दायर करने का अधिकार है। याचिकाकर्ता की ओर से पेपर लीक को लेकर आरपीएससी के सदस्यों की भूमिका के साथ ही अभ्यर्थियों तक पेपर पहुंचने के तरीके की जानकारी भी दी गई। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने मामले की सुनवाई मंगलवार तक टालते हुए दोनों अधिकारियों को वीसी और व्यक्तिश: पेश होने को कहा है।

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