सुप्रीम कोर्ट ने सत्र अदालत को आजम खान की अपील पर 6 महीने में फैसला करने का आदेश दिया
नई दिल्ली, 11 फरवरी (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने सपा नेता आजम खान के पुत्र अब्दुल्ला आजम खान को ट्रायल कोर्ट से दोषी करार देने के मामले में सेशंस कोर्ट में दायर अपील पर छह महीने में सुनवाई पूरी करने का आदेश दिया है। जस्टिस एमएम सुंदरेश की अध्यक्षता वाली बेंच ने ये आदेश दिया।
अब्दुल्ला आजम खान की ओर से पेश वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि यह घटना जिस समय की बताई जा रही है उस समय याचिकाकर्ता नाबालिग था और प्रदर्शन में भी शामिल नहीं था। उन्होंने कहा कि इस मामले में दोषसिद्धि पर रोक लगाने की मांग को लेकर हम हाई कोर्ट भी गए लेकिन हाई कोर्ट ने राहत देने से इन्कार कर दिया जिससे मेरी विधानसभा की सदस्यता भी चली गई और चुनाव में भाग लेने के अयोग्य भी हो गए। फ़िलहाल अभी भी सेशंस कोर्ट में अपील लंबित है।
दरअसल 2008 में जब आजम खां अपने परिवार के साथ मुजफ्फरनगर मे एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जा रहे थे उस दौरान छजलैट के सामने आजम खां के वाहन को चेकिंग के लिए रोका गया था। इसी बात को लेकर विवाद हुआ और जमकर बवाल हुआ था। इस मामले में पिता-पुत्र समेत अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। इस मामले में 13 फरवरी 2023 में एमपी-एमएलए की स्पेशल मजिस्ट्रेट कोर्ट ने पिता-पुत्र को दोषी करार देते हुए दो-दो साल की कैद के साथ दोनों पर तीन-तीन हजार रुपये का जुर्माना लगाया था। जिसके खिलाफ सेशंस कोर्ट में अपील लंबित है।
हिन्दुस्थान समाचार / संजय
—————